ग्वालियर में 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी    
ग्वालियर में 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी

 


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ग्वालियर| कोरोना वायरस  के बढ़ते खतरे के बीच आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भी कलेक्टर ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया. ग्वालियर  कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि तत्काल प्रभाव से जिले में 31 मार्च तक लॉकडाउन किया जा रहा है. टोटल लॉकडाउन के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं. रेल या बस, आवागमन के किसी भी साधन के जरिए ग्वालियर जिले में बाहरी लोगों का प्रवेश मुमकिन नहीं हो सकेगा|



जरूरी सेवाएं रहेंगी बहाल, बस-ट्रेन और टैक्सी बंद
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए किए गए लॉकडाउन के तहत ग्वालियर कलेक्टर ने कहा है मेडिकल और किराना सहित जरूरी सेवाएं बहाल रहेंगी, लेकिन सभी लोक परिवहन सेवाएं- जैसे कि बस, ट्रेन, टैक्सी, ऑटोरिक्शा आदि के परिचालन पर पाबंदी रहेगी. आदेश के तहत ग्वालियर जिले में चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर भी तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी गई है. वहीं, सभी धार्मिक स्थल बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं|

सरकारी दफ्तर भी बंद


ग्वालियर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकन के लिए जिला प्रशासन व्यापक इंतजाम में जुट गया है. प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिले में करीब डेढ़ हजार पुलिस जवानों तैनात किया है, जो मौजूदा माहौल में व्यवस्था को संभालेंगे. इसके अलावा कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय समेत अन्य दफ्तर भी बंद किए जाते हैं. इसके अलावा सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है|



जरूरी काम हो तभी घर से निकलें
आम लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने कई अन्य निर्देश भी जारी किए हैं. कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि इस वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी लोग अपने घर पर ही रहें. अत्यंत जरूरी काम हो, तभी घर से बाहर निकलें. प्रशासन के आदेश में यह भी कहा गया है कि सही कारण बताए जाने के बाद ही लोगों को घर से बाहर जाने की अनुमति मिल सकेगी|