उमरिया | कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र के परिपेक्ष्य में म.प्र. शासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयम विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल के पत्र क्रमांक के द्वारा समेकित मार्गदर्शिका जारी की गई है , जिसमें ई-कामर्स आधारित गतिविधियों, जिनमें अत्यावश्यक वस्तुएं एवं सेवा के इलेक्ट्रानिक माध्यमों से आपूर्ति की जाती है। इस संबंध में भारत सरकार के आदेश क्र. वाणिज्यक और निजी संस्थाओं को बन्द रखे जाने से छूट दी गई है।
उन्होने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-कामर्स आधारित गतिविधियां संचालित होने से सामान्य जन को बिना घर से बाहर निकले अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी। इससे करोना संक्रमण को रोका जा सकेगा । राज्य में लॉकडाउन डाउन निर्देशो को सुचारू रूप से लागू किया जा सकेगा। ई-कामर्स कंपनियां इस सुविधा का लाभ आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के लिये ही किया जाय। अन वस्तुओं तथा इलेक्ट्रानिक आईटम, गारमेन्ट फैशल प्रोडक्ट, आदि हेतु नहीं, साथ ही घरों में सामग्री प्रद करने वाले व्यक्ति के उपभोक्ताओं के सम्पर्क को न्यूनतम रखा जाये जिसमें शोसल डिस्टेन्सिंग के सिद्धन का पालन किया जाये। इस हेतु प्रदाय सामग्री के मूल्य इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर को बढ़ावा दिया जावे। प्रदायकर्ता को नगद राशि से भुगतान को हतोत्साहित किया जाये। ई-कामर्स गतिविधिर्या संभव बनाने के लिये कृपया निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। ई-कॉमर्स कंपनियों के स्टाफ के लिए पास जारी किये जाये। ई-कामर्स कंपनियों के सर्विस वाहनों के लिए पास जारी किये जाये। अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु पास जारी किये जाये। जिले में शासन के उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए।
ई-कामर्स आधारित गतिविधियों, जिनमें अत्यावश्यक वस्तुएं एवं सेवा के इलेक्ट्रानिक माध्यमों से आपूर्ति