उमरिया | जिला आपूर्ति अधिकारी बी एस परिहार ने तीन महीने के लिए मुफ्त रसोई गैस सिलेण्डर संबधी आवष्यक दिशा निर्देश जारी किए है। उन्होने बताया कि . योजना की वैधता अप्रैल से 30 जून 2020 तक है। योजना केवल 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए लागू है। यह 3 थर्ड 4फोर्थ अप्रैल 2020 तक सभी पीएमयूवाई ग्राहकों के लिंक्ड बैंक खातों में पहली रिफिल के लिए आरएसपी को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ग्राहक के बैंक खाते में सफल क्रेडिट पर बैंक से पुष्टि प्राप्त करने पर, ग्राहक को ओएमसी द्वारा एक एसएमएस भेजा जाएगा कि वह सिलेंडर बुक करने के लिए आगे बढ़ सकता है। वितरक द्वारा सिलेंडर के वितरण पर, लाभार्थी नकद ज्ञापन मूल्य के अनुसार आरएसपी का भुगतान करेगा। दूसरी रिफिल के लिए, निःशुल्क रिफिल डिलीवरी और उसके बाद की बुकिंग के बीच 15 दिनों के अंतराल पर मौजूदा चेक इस प्रावधान के अधीन होगा कि एक कैलेंडर माह में केवल एक ही सिलेंडर दिया जाएगा। . अगले महीने की 2 तारीख तक, ओएमसी उस महीने की आरएसपी के बराबर अग्रिम राशि के लिए ग्राहक को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, केवल तभी जब उसने पिछले महीने में रिफिल का लाभ उठाया हो। (यानी यदि ग्राहक ने अप्रैल के लिए अग्रिम प्राप्त किया था, लेकिन कोई रिफिल नहीं लिया था, तो उसे मई के महीने के लिए कोई अग्रिम नहीं मिलेगा)। अगर ग्राहक इस 3 महीने की अवधि में रिफिल नहीं लेता है, तो वह 31 मार्च 2021 तक रिफिल लेने के लिए अग्रिम का उपयोग कर सकता है। 8. ऋण शोधन योजना के तहत मुफ्त रिफिलों की गणना नहीं की जाएगी।
तीन महीने के लिए मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर संबंधी आवष्यक दिशा निर्देश